क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी बाइक से निकाल सकता है चाबी या टायर की हवा? जानें  क्‍या कहते हैं ट्रैफिक रूल्‍स

किसी भी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को कानून इजाजत नहीं देता कि वह धक्‍के से किसी बाइक, कार या ट्रक की चाबी निकाले.

अगर आपको ट्रैफिक पुलिस की ओर से रोका जा सकता है. आपसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस और प्रदूषण (PUC) सर्टिफिकेट जैसे कागजात दिखाने को भी कहा जा सकता है. लेकिन, पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की चाबी नहीं ले सकता.

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के मुताबिक, एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही जुर्माना लगा सकता है

गाड़ी की आरसी न होने पर पुलिस कर्मी  वाहन को इम्‍पाउंड कर सकते हैं. लेकिन, जबरदस्‍ती न तो गाड़ी की हवा निकाल सकते और न ही चाबी छीन सकते.

बिना रसीद लिए किसी भी पुलिस कर्मी को पैसे न दें।